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ड्रग माफिया की 15 करोड़ 64 लाख की अवैध सम्पत्ति की गयी कुर्क

0 आईपीसी की धारा 14(1) अधिनियम-गिरोहबन्ध एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत हुई कार्रवाई

मिर्जापुर।
जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन के दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश के अनुपालन में शनिवार 30 मार्च 2024 को मीरजापुर पुलिस/प्रशासन द्वारा ड्रग माफिया (गैंग लीडर) महेश सोनकर पुत्र दयाराम सोनकर निवासी विश्वकर्मा कालोनी महुवरिया थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर की अवैध रूप से अर्जित की हुई 15 करोड़ 64 लाख रूपये की चल/अचल सम्पत्ति (जमीन/मकान/दुकान/आर.ओ.प्लाट/वाहन आदि) अन्तर्गत धारा 14(1) अधिनियम-गिरोहबन्ध एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में कुर्क की गयी।

आपराधिक इतिहास देखे तो अभियुक्त महेश सोनकर के विरूद्ध मु0अ0सं0- 799/2007 धारा 8/20 NDPS Act. थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0- 670/2008 धारा 8/20 NDPS Act. थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0- 76/2021 धारा 8/20 NDPS Act. थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0- 287/2022 धारा 8/21 NDPS Act. थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0- 441/2023 धारा 8/21 NDPS Act. थाना चुनार जनपद मीरजापुर एवं मु0अ0सं0- 182/2023 धारा 8/21 NDPS Act. थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0- 198/2023 धारा 8/21 NDPS Act. थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0- 26/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना को0शहर जनपद मीरजापुर मे दर्ज है।

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