मीरजापुर। मीरजापुर विंध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम/मौजा अनन्तराम पट्टी स्थित आराजी सं0. 340, 341 व 342 तथा अन्य आस-पास के अन्य आराजियात पर काश्तकारों तथा अन्य अज्ञात सहयोगियों द्वारा लगभग 3 बीघे में बगैर ले-आउट मानचित्र स्वीकृत कराए एवं अवैध प्लाटिंग करने के कारण अवैध निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अवैध निर्माण रोकने एवं कारण बताने की नोटिस जारी की गयी थी।
प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस का अनुपालन न करने पर प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुपालन में बुधवार, 8 अप्रैल 2026 को प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल पर किए गए अवैध प्लाटिंग को जेसीबी द्वारा ध्वस्त कराया गया।
नगर मजिस्ट्रेट/सचिव मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण अविनाश सिंह ने जन सामान्य को यह भी अवगत कराया है कि भवन/भूखण्ड/प्लाट क्रय किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लें, कि सम्बन्धित कालोनियों/स्थलों का ले आउट/भू विन्यास/प्लाटिंग मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है या नहीं? अन्यथा की दशा में नियमानुसार विकास प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली ध्वस्तीकरण आदि की कार्यवाही से किसी भी प्रकार की क्षति, नुकसान इत्यादि के लिए मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
इस अवसर पर सहायक अभियंता इंजीनियर लक्ष्मण गोंड, अवर अभियंता इंजीनियर पीयूष जैन के साथ साथ पुलिस टीम उपस्थित रही।


