मिर्जापुर

मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सदस्य की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 30 लाख की सम्पति की गयी जब्त

डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर। 

अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम आज दिनांक 23.09.2020 को मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सदस्य अरुण कुमार सिंह पुत्र रामलगन सिंह निवासी चिलबिला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ की 30 लाख की सम्पति थाना लालगंज पुलिस द्वारा जब्त की गयी, अरुण कुमार सिंह एक शातिर अभ्यस्त मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का सदस्य है, उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना लालगंज पर अपराध संख्या-80/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। अरुण कुमार सिंह अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है। इस प्रकार विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरुप अवैध सम्पति अर्जित की गयी है, उसके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नही है, प्रभारी निरीक्षक लालगंज के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सदस्य गैगस्टर अरुण कुमार सिंह पुत्र रामलगन सिंह निवासी चिलबिला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ के चल सम्पति फार्चुनर वाहन संख्या यूपी 65 डीई 7884 जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये है, को जब्त करने का आदेश दिया गया। जिसके अनुपालन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा उक्त चल सम्पति जब्त किया गया।

विवरण सम्पति-
1- फार्चुनर वाहन संख्या- यूपी 65 डीई 7884
आपराधिक इतिहास-
1-मु0अ0सं0-80/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 गैंगेस्टर थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।
2-मु0अ0सं0-69/2017 धारा 8/20/51 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना लालगंज मीरजापुर।

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