अदालत

16 वर्ष पहले गला दबाकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

मिर्जापुर।

लालगंज थाना क्षेत्र के मझियार गांव निवासी एक व्यक्ति की 16 वर्ष पहले गला दबाकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चंद्र शेखर मिश्र की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है। साथ ही साथ अदालत द्वारा 17 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

लालगंज थाना क्षेत्र के मझियार गांव निवासी मीरा देवी ने 13 सितंबर 2007 को लागलंज थाने में तहरीर देकर बताया कि 11 सितंबर 2007 को शाम पांच बजे पति रमेशदुबे घर में बैठे थे। तभी रामकृपाल, दीनानाथ निवासी बामी उसके घर आए और पति से लिए बकाए पैसे का हिसाब कर देने के लिए लहंगपुर चलने को कहा। वह लहंगपुर कन्हैया लाल के घर आए। जहां कन्हैया और लालजी पहले से बैठे थे। पुत्र संदीप कुमार ने वहां चारों लोगों को बैठे हुए देखा था।

उसने पिता से चलने की बात कहा तो बताया कि 10 बजे रात तक घर वापस लौटेंगे। इसके बाद वह घर नहीं आए। अगले दिन शाम को चार बजे शव मिलने की सूचना मिली। रमेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक उदय प्रताप सिंह ने गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। 16 वर्ष पुराने मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चंद्र शेखर मिश्र ने आरोपी कन्हैया लाल, निर्मला देवी, गणेश, लालजी को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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