अदालत

संतकबीर नगर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, चन्दौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, मेरठ, जौनपुर, महोबा, कुशीनगर एवं अमरोहा जनपदों में स्थित स्थायी लोक अदालत में चेयरमैन के रिक्त पद पर आवेदन हुआ आमंत्रित

मिर्जापुर। 

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लाल बाबू यादव ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या 1993/एस0एल0एस0ए0-11/2023 दिनांक 21 जून 2023 के अनुपालन में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यथा संशोधित की धारा-22बी के अन्तर्गत जन उपयोगी सेवाओं यथा-परिहन सेवायें, डाक तार, टेलीफेान, विद्युत, पानी की आपूर्ति, अस्पताल/बीमा, डिस्पेंशरी, एवं सार्वजनिक स्वच्छता सम्बन्धी सेवाये आदि में निस्तारण के लिये स्थायी लोक अदालत में चेयरमैन पद पर नियुक्ति हेतु विभिन्न जनपद क्रमशः संतकबीर नगर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, चन्दौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, मेरठ, जौनपुर, महोबा, कुशीनगर एवं अमरोहा जनपद के लिये पात्रता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

उन्होने नियम व शर्तो की जानकारी देते हुये बताया कि एक व्यक्ति जो जनपद न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश है या रहा हैं, जिला न्यायाधीश से उच्च पद पर न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया गया हो, व स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष पद के लिये पात्र होगा, आवेदक को तिथि से दो वर्ष से पहले सेवा निवृत्त नही होना चाहिये, कार्यकाल की अवधि 05 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले से अधिक नही होगी, चयनित आवेदक अपने न्यायिक कार्यालय के कार्यकाल के अभी भी विद्यमान होने के आधार पर प्रस्तावित पोस्टिंग के स्थान पर शामिल होन के लिए समय के विस्तार का हकदार नहीं होगा।

उन्हें नियुक्ति की तारीख पर या उसके पहले अपने न्यायिक कार्यालय से इस्तीफा देने के पश्चात, जिन न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और/या सतकर्ता जांच लंबित है या जिन्हें दंडित किया गया है, उन्हे विचार क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है। अध्यक्ष के पद पर चयन साक्षात्कार, सेव रिकॉर्ड, गोपनीय टिप्पणियों, उसके चरित्र, सामान्य आचरण और प्रतिष्ठा के आधार पर योग्यता के आधार पर होगा।

चयन समिति साक्षात्कार के आधार उमेदवार की उपयुक्ता और/या फिटनेस का फैसला करेगी। चयन समिति उम्मीदवार की उयुक्तता तय करने के लिए भी अधिकृत है। उम्मीदवार के सेवा रिकॉर्ड, उसके चरित्र, समान्य आचरण और प्रतिष्ठा सहित सभी दस्तावेजों की जांच और या मूल्याकंन के आधार पर होगा।

ऐसे व्यक्तियों के इस्तीफे और निष्कासन सहित स्थायी लोक अदालतों (पीएलए) के अध्यक्षों की सेवा के नियम और शर्ते अधिसूचना एफ.ओ.ए.-60011/31/2021-एडमिन (एलए) दिनांक 02 जनवरी 2003 में उल्लिखित शर्तों द्वारा शासित होगी। नियुक्ति से पहले अध्यक्ष को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होगा, जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। अध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुमोदन से प्रशासनिक आधार/आवश्यकता और/या सार्वजनिक हित पर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है।

AT he Chairpersons shall be entitled to receive the salary et- as per G-O-Nos:197/Saat-nyay-7-2008-47/2002,dated27/Saat-nyay-7-2014-47/2022, dated 18-11-2014 26-03-2008; 02/2018/6611/Saat-nyay-7-2018-47/2022, dated 30-01-2018 which and provides अन्तिरम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटाते हुए वेतन तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य महंगाई भत्ता”।

पात्र आवेदक अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करेगें और उसे उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ के आधिकारक पते पर भेजेगें और किसी भी समस्याध्मलें मे जानकारी प्राप्त करने के लिए यू.पी.एस.एल.एस.ए के दूरभाष नं० 0522-2286395 पर सम्पर्क कर सकते है। साक्षात्कार की तारीख आवेदक को व्यक्तिगत व्हाट्सएप अथवा ई-मेल पर सूचित किया जायेगा। आवेदन पत्र में उम्मीदवार के हस्ताक्षर और उसके द्वारा की गई घोषणा अनिवार्य है।

उपरोक्त किसी भी निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा या उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 31-07-2023 शाम 05.00 बजे तक उ०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ में जमा किया जायेगा। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

अधिक जानकारी हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दूरभाष नम्बर 0522-2286395 एवं वेबसाइटwww.upslsa.up.nic.in अथवा ई-मेल upslsa@nic.in जनपद न्यायालय मीरजापुर के वेवसाइट 2027https//districts.ecourts.gov-in/mirzapur के वेवसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

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