मीरजापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने जारी अपने एक आदेश के तहत कहा है कि निदेशालय, महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 27.08.2026 के द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत गठित आंतरिक समिति एवं धारा 7 के अन्तर्गत गठित स्थानीय समिति, जिनका कार्यकाल 03 वर्ष का होता है, जो पूर्ण होने की स्थिति में हो या समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया हो, तो गठन किये जाने के निर्देश है।
10 या अधिक कार्मिकों वाले सभी कार्यालयों में आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य, 7 सितंबर तक सूचना देने जिलाधिकारी ने दिया निर्देश
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