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जिलाधिकारी ने गेहूँ क्रय केन्द्र प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रगति के बारे में ली जानकारी

मीरजापुर। गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 को रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार द्वारा गेहूँ क्रय केन्द्र प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त संस्था के संस्था प्रभारियों एवं गेहूँ क्रय केन्द्र प्रभारियों को गेहूँ क्रय के सम्बन्ध में खरीद हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने समस्त केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि हिट वेब से बचाव हेतु समस्त केन्द्रों पर किसानों को बैठने के लिये छायायुक्त व्यवस्था, पीने के लिये शुद्ध पेयजल एवं गुण की व्यवस्था, कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक गेहूँ क्रय में तेजी लाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए किसान पंजीकरण सत्यापन से छूट प्रदान की गयी समस्त संस्था प्रभारी/गेहूँ क्रय केन्द्र प्रभारी किसानों को प्रोत्साहित करते हुए किसानों से खसरा एवं खतौनी प्राप्त कर तेजी से गेहूँ क्रय करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी द्वारा समस्त केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में बोरे उपलब्ध है, किसी भी केन्द्र प्रभारी द्वारा कृषक को बोरों की अनुउपलब्धता बताकर केन्द्र से वापस नहीं किया जायेगा। अगर केन्द्र प्रभारी के पास बोरा नहीं है तो एक दिन पहले संस्था प्रभारी को अवगत कराकर अपने केन्द्र पर बोरे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं समस्त संस्था प्रभारी जिन बोरों का आवंटन हुआ है उसे प्रतिदिन अपने केन्द्र प्रभारियों से वार्ता कर केन्द्रों पर बोरे की उपलब्धता बराबर रखने की व्यवस्था करें, यह अवश्य ध्यान रखे कि किसान को गेहूँ बेचने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने समस्त संस्था प्रभारियों को निर्देशित किया कि जो लक्ष्य संस्था को आवंटित है उसको हर हाल में पूरा करना है और कृषकों से गेहूँ क्रय के उपरान्त 48 घण्टे के भीतर उसका भुगतान कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन केन्द्रों पर किसानों की आवक कम है और उन केन्द्रों पर खरीद न के बराबर हो रही है तो उन केन्द्रों को तत्काल ऐसी जगह पर स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें जहाँ पर गेहूँ की आवक तेजी से बनी हुई है।

अपने केन्द्र से अधिकतम 10 कि०मी० दूरी तक के कृषको का ही गेहूँ क्रय करे तथा अपरिहार्य कारणों का उल्लेख करते हुये 15 कि0मी0 तक के दूरी के कृषकों से ही गेहूँ क्रय करें, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये है कि किसी भी दशा में अन्य जनपद के किसानों से गेहूँ का क्रय जनपद में नहीं किया जायेगा। चाहे अन्य जनपद के गाँव जनपद मीरजापुर की सीमा से 10 कि0मी0 से कम क्यो ना हो। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध कठोर/विधिक कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 अजय कुमार सिंह, जिला खाद्य विपणन अधिकारी संजीव सिंह, सहायक आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता अमित कुमार पाण्डेय सहित केन्द्र व्यवस्थापक व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

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